हर परिवार का सपना होता है कि उनका ख़ुद का पक्का मकान हो। आर्थिक हालात के चलते देश के ग़रीबों के लिए इस सपने को पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जो अपना पक्का घर बनाने में सक्षम नहीं हैं। उनकी सहायता सरकार करती है। ग़रीबों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा अलग–अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्ही में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। जिसके तहत गरीब और असहाय लोगों को घर आवंटित किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता का विवरण दिया गया है। जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसे ही इस योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। 50,000 इनकम और दो पहिया व तीन पहिया वाहन वाले लोग इस श्रेणी से बाहर रहेंगे।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
सभी बेघर पात्र परिवार इस योजना का लाभार्थी बनने के हक़दार होंगे। एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे। इसके अलावा आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख माँगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूर योजना का पात्र होंगे।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया–चौपहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो ऐसे लोगों को आवास योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक संचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। इन सभी को अपात्र माना जाएगा।