Indian Railways: भारत में करोड़ों लोग शराब का सेवन करते हैं. आंकड़ों के मुताबिक भारत का एक नागरिक औसतन साल भर में 4.9 लीटर शराब पी लेता हैं. शराब को लेकर भारत में कानून काफी सख्त हैं. जैसे आप शराब पी कर ड्राइव नहीं कर सकते हैं. शराब पीकर आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं.
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ऐसे में कई लोगों के मन में शराब को लेकर यह सवाल भी आता है. क्या आप ट्रैवलिंग के दौरान शराब लेकर जा सकते हैं. क्या ट्रेन में सफर के दौरान शराब साथ ले जाने के लिए नियम हैं. नियम तोड़े तो कितनी हो सकती है सजा. तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी सवालों से जुड़े जवाब.
Indian Railways ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब?
Indian Railways एक पब्लिक ट्रैवलिंग मीडियम है. जिसमें कई सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं. इसीलिए यात्रियों के लिए Indian Railways ने कई नियम बनाए हैं. जिससे दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो. रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं. इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के तहत आप ट्रेन में शराब तो ले जा सकते हैं.
लेकिन सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां इसकी अनुमति हो. जैसे ड्राई स्टेट जिनमें गुजरात, नागालैंड, बिहार और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल है. यहां आप शराब नहीं ले जा सकते हैं. क्योंकि राज्यों में ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप के पास से शराब बरामद की जाती है. तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है साथी आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
कितनी हो सकती है सजा?
शराब को सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों वाली श्रेणी में रखा गया है इसलिए शराब समेत के साथ पकड़े गए तो उपरोक्त अधिनियम के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी शख्स ही वहन करेगा.
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