Unnao रेप केस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है. इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा. इसके अलावा ये भी कहा कि चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है.
किस आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर मांगी थी जमानत
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा था कि वे स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें 10 साल की जेल की सजा को चिकित्सा के आधार पर निलंबित कर दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को लेकर मंगलवार को सीबीआई से जवाब मांगा था.
उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया था. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरीने कहा, नोटिस केवल चिकित्सा के आधार पर ही सीमित है. सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस साल जून में सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उनकी सजा को निलंबित करने से इंकार कर दिया था.
सेंगर के वकील ने कहा कि वो चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और वे चिकित्सा के लिहाज से एक गंभीर स्थिति है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और वे पिछले आठ साल से जेल में हैं, जबकि इस मामले में सेंगर को अधिकतम 10 साल की सजा दी गई थी.