RBI: अमूमन आप ATM से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कईबारगी देखने में आता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसे आकाउंट से कट जाते हैं. IMPS, UPI या कार्ड से पेमेंट करते समय भी कई बार ऐसा हो जाता है. ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक सख्त नियम लागू किया गया है, जो ग्राहकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए बैंक को बाध्य करता है.
यदि बैंक की ओर से निर्धारित समय सीमा में फेल्ड ट्रांजैक्शन का रिफंड नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये पेनाल्टी के रुप में देना पड़ेगा.
RBI का TAT HARMONISTAION RULE:
RBI ने 20 सिंतबर 2019 को एक सर्कुलर जारी करते हुए टर्न अराउंट टाइम नियम लागू किया था. इस नियम का उद्दे्श्य बैंकिंग सिस्टम में फेल्ड ट्रांजैक्शन की स्थिति में ग्राहकों को समय पर ही मुआवजा देना है. इस नियम के तहत फेल्ड ट्रांजैक्शन पर बैंक को एक तय समय सीमा के अंदर रिफंड करना अनिवार्य है. यदि बैंक तय समय सीमा में पैसे वापस नहीं करता है, तो ऐसे में बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
किस प्रकार के फेल्ड ट्रांजैक्शन पर मिलेगा मुआवजाः
ATM ट्रांजैक्शन फेलः यदि आपने ATM से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन अकाउंट से पैसे कट गए, तो बैंक को कार्यदिवस के 5 दिन के भीतर पैसे वापस करने होंगे. ऐसा ना करने की स्थिति में बैंक को प्रतिदिन 100 रुपये मुआवजे के रुप में देने होंगे.
CARD TO CARD TRANSFER FAIL: कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर के असफल होने पर, यदि पैसे अकाउंट से कट गए लेकिन लाभार्थी को नहीं मिले, तो बैंक को T+1 कार्यदिवस के भीतर पैसे वापस देने होंगे. देरी होने की स्थिति में बैंक को 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माने के रुप में भरने होंगे.
POS/IMPS/UPI ट्रांजैक्शन फेलः POS, CARD ट्रांजैक्शन, IMPS, UPI के माध्यम से किया गया ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है और पैसे अकाउंट से कट जाए, तो बैंक को T+1 कार्यदिवस के भीतर रिफंड करना होता है. इस अवधि के बाद 100 रुपये प्रतिदिन पेनाल्टी के रुप में देना होगा.
पेनाल्टी की रकम कब मिलती हैः
BANK उस समय ही आपको पेनाल्टी के रुप में पैसे देगा जब ये आपकी ओर से ना होकर BANK या सिस्टम की ओर से हो. यदि आपका ट्रांजैक्शन नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा में रिवर्स नहीं किया जाता है, तो BANK से आप मुआवजा पाने के हकदार है. इसके लिए आप बैंक के कस्टूमर केयर से संपर्क कर सकते हैं.
ग्राहक क्या करें:
ग्राहक ये तभी सुनिश्चित कर सकते हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन की स्थिति में रिफंड का समय RBI के निर्देशानुसार है या नहीं. यदि तय समय सीमा में बैंक की ओर से पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो आप बैंक से मुआवजा मांग सकते हैं. इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन का प्रूफ जैसे SMS या बैंक स्टेटमेंट दिखाने की आवश्यकता होगी.
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