भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक़ अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना टिकट यात्रा अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई यात्री किसी स्टेशन का टिकट लेकर उस स्टेशन पर ना उतरे बल्कि उसके आगे किसी स्टेशन पर उतरे तो क्या यह जुर्म की श्रेणी में आएगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया है तो आपको बता दें बिल्कुल यह रेलवे के नियमों के विरुद्ध है। इसके लिए यात्री पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या है नियम?

भारतीय रेलवे का नियम है कि यात्री को अपने टिकट पर उल्लेखित स्टेशन तक ही यात्रा करनी होती है। अगर यात्री बिना टिकट संशोधन (Ticket Extension) के आगे की यात्रा करता है, तो इसे बिना टिकट यात्रा माना जाएगा। यदि यात्री बिना सही टिकट के अपने गंतव्य से आगे की यात्रा करता है, तो उसे उस दूरी के लिए नया टिकट खरीदना होगा, जो उसने बिना वैध टिकट के यात्रा की है।

इसके अलावा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो कि रेलवे के नियमों के अनुसार न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिक हो सकता है, यह उस दूरी और क्लास के आधार पर निर्धारित होता है। इसके साथ ही, यात्री को उस क्लास के अनुसार किराया भी चुकाना होगा, जिसमें उसने यात्रा की है।

जुर्माने से बचने का उपाय

अगर यात्री अपनी यात्रा के दौरान आगे के स्टेशन तक जाना चाहता है, तो वह अपनी यात्रा के बीच में ट्रेन टीटीई से टिकट एक्सटेंड करवा सकता है। इसके लिए अतिरिक्त किराया और शुल्क लिया जाएगा। यह तरीका जुर्माने से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए आपको ट्रेन में टीटीई से संपर्क करना होगा और वह आपको अगले गंतव्य तक का टिकट बना देगा।