राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या फिर ब्रिटेन के? अदालत ने सरकार से इस मामले को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है.

राहुल गांधी कहां के नागरिक हैं?

राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल की है आज अदालत उसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 के बाद होगी. केंद्र सरकार के अधिवक्ता के अनुरोध पर इसे 13 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है.

राहुल गांधी

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि अगस्त 2019 में उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें राहुल गांधी की ओर से ब्रिटिश सरकार के सामने स्वैच्छिक खुलासा किया था कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के हकदार हैं.

स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का भी उल्लंघन किया है.

राहुल गांधी

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अगर ये खुलासा सही है तो फिर राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जिसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो.

हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने याचिका पर केंद्र सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

राहुल गांधी

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले को जो वकील देख रहे थे उन्हें हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया इसलिए अब मामले को एक नए वकील को सौंपा जाना है. केंद्र सरकार के वकील के अनुरोध पर मामले को 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

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