दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटते हैं। इस पर्व का इंतजार पूरे साल उन्हें रहता है। यही वजह है कि ट्रेनों में भीड़ दिवाली के मौक़े पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे के कई सख़्त नियम हैं। जिसमें ट्रेन में पटाखे ले जाने पर भी पाबंदी है। पटाखे और फुलझड़ियों जैसे ज्वलनशील वस्तुओं को रेलवे यात्रा के दौरान साथ रखना सख़्त मना है।
यदि कोई यात्री इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ लेकर सफर करता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत 1 हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों हो सकते हैं।
इसीलिए अगर आप सोचते हैं आप जहां रह रहे हैं वहाँ पटाखे फुलझड़ियाँ सस्ती हैं तो यहीं से घर ले चलें। अगर ऐसा इरादा रखते हैं तो आप ऐसा विचार छोड़ दें नहीं तो रेलवे के नियमों के विरुद्ध इस कार्य को करने में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे यात्रियों से बार–बार पटाखे लेकर यात्रा ना करने की अपील करता रहता है।
3 साल जेल की सजा का प्रावधान
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक़ अगर यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को लेकर रेलवे की यात्रा करता है तो उसपर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। या तीन साल की सजा हो सकती है या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। अगर आप ऐसी किसी कार्रवाई से दूर रहना चाहते हैं तो पटाखे लेकर रेलवे का सफ़र ना करें।