भारत सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती रहती है. जिससे किसान अच्छे से खेती कर सकें व उनकी आमदनी अच्छी हो सके. इनमें से एक योजना है जिसे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से जाना जाता है. इस प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही हैं.

जिसके तहत किसानों को 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. अगर आप भी सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो यह योजना आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं.

योजना का लक्ष्य :

कृषि कार्य में तकनीकी उन्नति काफी तेजी से बढ़ रही है . कई किसान आर्थिक रुप से कमजोर होते है . जो इन तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते जैसे की कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर का अहम स्थान है .

लेकिन इसकी अधिक कीमत के कारण किसान इसे खरीद नहीं पाते हैं . जिस कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की जिसमें इच्छुक किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी .

योजना की पात्रता :

आवेदक किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए . पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान के पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए . किसान की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम होनी चाहिए . किसान यदि पहले किसी कृषि उपकरणों की सब्सिडी प्राप्त कर चुका है .

वह इस पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ नहीं ले सकता हैं . किसान का बैंक अकाउंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए . किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी चाहिए .

आवेदन के लिए दस्तावेज :

  • किसान का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का आय प्रमाण पत्र
  • फोटो
  • किसान के जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक विवरण
  • आवेदन कर्ता का राशन कार्ड

सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें :

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा . होम पेज पर ‘रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें . मांगी गई आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें, और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करें .

अब Application Form Open हो जाएगा . मांगी गई जानकारी को सही-सही दर्ज करें और सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें . अब आप आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.