Driving license: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खो जाने पर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इसका सबसे आसान प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके आप बड़े आराम से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवा सकते हैं.
Driving License खोने पर FIR दर्ज करवाएं
ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर सबसे पहले आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस खोने की शिकायत दर्ज करवानी होगी. FIR की एक प्रति अपने पास रखें, क्योंकि यह आवेदन के समय आवश्यकता होगा.
RTO कार्यालय जाएं :
जिस RTO (Regional Transport Office) से आपका लाइसेंस जारी हुआ था, वहां संपर्क करें.
आवेदन फॉर्म भरें
RTO से “डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस” के लिए आवेदन पत्र (Form LLD) प्राप्त करें.
इसे ध्यानपूर्वक भरें और जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें.
दस्तावेज तैयार करें
FIR की कॉपी
पहचान प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड)
पता प्रमाण (जैसे, बिजली बिल, राशन कार्ड)
पासपोर्ट साइज फोटो
पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की जानकारी (यदि उपलब्ध हो)
फीस का भुगतान करें
डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. यह शुल्क अलग-अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है.
बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन
RTO कार्यालय में आपकी फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाएगा.
आपके दस्तावेज़ों की जांच और वेरिफिकेशन होगा.
डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करें
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जारी किया जाएगा.
यह लाइसेंस आमतौर पर 7-15 कार्य दिवसों के भीतर मिल जाता है.
ऑनलाइन प्रोसेस (कुछ राज्यों में उपलब्ध)
परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
“डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस” (Driving License) का विकल्प चुनें.
फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, और फीस का भुगतान करें.
इसके बाद, लाइसेंस आपके पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा
ये भी पढ़ें: Indian Railway: देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन जहां से कोने-कोने के लिए मिलती है ट्रेन