भारत के अलग-अलग राज्यों में लिकर यानि शराब को लेकर अलग-अलग नियम हैं। कुछ राज्यों में तो यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में आपने कभी सोचा बस से सफर के दौरान क्या शराब को ले जाना लीगल है और अगर है तो कितनी मात्रा में ले जाना उचित है।

राज्य के भीतर यात्रा

यदि आप एक ही राज्य के भीतर यात्रा कर रहे हैं और उस राज्य में शराब का सेवन कानूनी है, तो आमतौर पर आप अपनी व्यक्तिगत खपत के लिए थोड़ी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में एक सीमा तय की गई है, जिसके अंतर्गत आप शराब अपने साथ ले जा सकते हैं। यह सीमा आमतौर पर 1-2 बोतल शराब (750ml प्रति बोतल) होती है। हालांकि यह सटीक नियमों से इतर भी हो सकता है। सटीक जानकारी स्थानीय प्रशासन से मिल सकती है।

अंतर-राज्यीय यात्रा

यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा कर रहे हैं, तो शराब ले जाने के लिए आपको उस राज्य के कानूनों का पालन करना होगा जहाँ आप जा रहे हैं। कुछ राज्यों, जैसे गुजरात, बिहार, मणिपुर, और नागालैंड, में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऐसे राज्यों में शराब ले जाना गैर-कानूनी है, और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कुछ राज्यों में अंतर-राज्यीय शराब ले जाने के लिए ख़ास परमिट की जरूरत होती है।

शराब की मात्रा

अधिकांश राज्यों में व्यक्तिगत खपत के लिए शराब की मात्रा सीमित होती है। जैसे, दिल्ली में अधिकतम 1 लीटर विदेशी शराब और 1 लीटर देसी शराब ले जानी कानूनी होती है। सीमा से अधिक मात्रा ले जाने पर जुर्माना, कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।