पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि की PPF अकाउंट अगर आपने खुलवाया है या भविष्य में खुलवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. अभी तक इस खाते में आपको दोहरा लाभ मिल रहा था जोकि एक अक्टूबर 2024 के बाद से मिलना बंद हो जाएगा.
अब तक आप अगर अपने नाम से PPF खाता खुलवाते थे तो आपके अकाउंट में उसका ब्याज मिलता था और अगर आप अपने बच्चे के नाम से भी खाता खुलवाते थे तो उसमें भी ब्याज का फायदा मिलता था. अब अगर आप नाबालिग बच्चे के नाम से PPF खाता खुलवाएंगे तो बच्चों के अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा.
सरकार ने एक अक्टूबर से PPF खाते पर मिलने वाले दोहरे लाभ को बंद करने का फैसला लागू कर दिया है. अब अगर आपने बच्चे के नाम से PPF खाता खुलवाया तो उसके 18 साल की उम्र पूरी होने तक खाते में ब्याज नहीं दिया जाएगा. वित मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एक अक्टूबर 2024 से PPF खातों पर नया नियम लागू हो गया है.
इसका असर ना सिर्फ नाबालिगों के खातों पर पड़ेगा बल्कि एनआरआई को भी PPF खाते पर नया नियम फॉलो करना होगा. नया नियम एक से ज्यादा खोले गए अकाउंट पर भी लागू होगा. अगर आपने नाबालिग का PPF खाता खुलवाया है तो सरकार पूरा ब्याज नहीं देगी. अभी तक इन खातों पर 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जाता था.
नए नियम के मुताबिक 18 साल उम्र पूरी करने तक इस खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते जितना ही ब्याज मिलेगा जोकि लगभग 4 फीसदी है. 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद खाते का पूरा अधिकार बच्चे के पास आ जाएगा तो फिर उसके खाते में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा. माइनर PPF खाते को लेकर एक और अपडेट जारी किया गया है.
नई गाइडलाइन के मुताबिक अब माइनर के नाम से खोले गए खाते की मेच्योरिटी की तारीख उसके बालिग होने के बाद से जोड़ी जाएगी. बता दें कि PPF खातों में सालाना 1.5 लाख रूपये के निवेश की ही छूट मिलती है, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में इससे ज्यादा पैसा जमा करते हैं तो ब्याज की गणना 1.5 लाख रूपये पर ही की जाएगी. अतिरिक्त पैसों पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा.