अगर आप देश की राजधानी दिल्ली की किसी अवैध कालोनी में रहते हैं और आपका घर आपके नाम नहीं है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.
अब आपका अवैध घर वैध हो जाएगा, इसका पूरा मालिकाना हक आपको मिलेगा, बैंक आपको लोन देने से नहीं मना कर पाएंगे. ये सब मुमकिन होगा प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत. तो आइये जानते हैं क्या है ये योजना और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं.
पीएम उदय योजना दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार देती है. इस योजना के तहत अनाधिकृत कालोनियो के निवासी मालिकाना हक मिलने के बाद अपनी संपत्तियों को कानूनी रूप से बेचने और खरीदने का अधिकार होगा, वो लोग बैंक से लोन भी ले सकेंगे.
इस योजना के तहत आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है. इसके लिए आप डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगइन कर सकते हैं. इसके बाद आपको मांगी गई जरूरी जानकारी देनी होगी.
इसके बाद आपको फार्म भरकर सबमिट करना होगा. मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. अगर आपकी संपत्ति सरकारी भमि पर है तो आपको 01 जनवरी 2015 से पहले का कंस्ट्रक्शन प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, शपथ पत्र आदि दस्तावेज देने होंगे.
इस योजना के तहत किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.