युवाओं के बीच में ट्रेन के अंदर और रेल की पटरियों पर छोटे–छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया अपर अपलोड करने का चलन लगातार बढ़ रहा है। कई बार रील्स और शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में खुद की जान भी जोखिम में डालते हैं और सुरक्षा के लिए भी ख़तरा बन जाते हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने एक कड़ा नियम बनाया है। जिसके तहत अगर कोई शख़्स ट्रेन में यह ट्रेन की पटरियों पर रील बनाता है तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा।
रेलवे ने क्यों उठाया ये कदम
दरअसल, लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ट्रेन और ट्रेन की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि रील बनाते–बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी जाते हैं। युवाओं में ख़ासकर यह क्रेज़ है कि रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं। या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की हरकत करने वाले लोग ख़ुद के साथ–साथ रेल यात्रियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख़्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी ज़ोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए ख़तरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की जाए।