ट्रेन में यात्रियों का सफर आसान और बेहतरीन बनाने के लिए रेलवे की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही रेलवे कई नियमों की जानकारी भी देता है जिससे यात्रा करना आसान होता है. ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में हम आपको बता रहे हैं. अक्सर ट्रेन में सफर करते समय हमने देखा अगर कोई बिना टिकट सफर करता पकड़ा जाए तो TTE उस पर जुर्माना लगाता है. वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या रेलवे पुलिस भी यात्रियों के टिकट चेक कर सकती है या नहीं?
RPF को टिकट चेक करने का अधिकार नहींः
RPF को चलती ट्रेन या फिर फिर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है. ये काम केवल TTE ही करेगा. बेटिकट यात्रियों को जुर्माना करने की पावर सिर्फ अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ को ही है. आमतौर पर ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस टिकट चेक करके भोले भाले लोगों से उगाही करती है.
TTE आपको जगा नहीं सकताः
आपकी यात्रा के दौरान टिकट एग्जामिनर ही आपकी टिकट जांच सकता है. रेलवे की ओर जारी नियम बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद TTE भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. TTE को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरुरी है. रात में सोने के बाद किसी भी पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. ये गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की है. हालांकि, रात को 10 बजे के बाद यात्रा शुरु करने वाले यात्रियों पर ये नियम लागू नहीं होता है.
इस तरह कर सकते हैं शिकायतः
अगर आपके पास टिकट नहीं है या फिर उसमें कोई दिक्कत है तो TTE से ही बात करें. आरपीएफ वाला उसमें आपकी किसी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं. कोई पुलिसकर्मी अगर आपका टिकट चेक करने की जिद करे या धमकाएं तो आप इस बात की शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी से कर सकते हैं.
रेल मदद ऐप की लें मददः
रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए 24*7 मल्टीपल चैनल ग्राहक सहायता सेवा रेल मदद शुरु की है. इस सर्विस को आप ऐप, ई-मेल, वेबसाइट, पोस्ट, सोशल मीडिया और एक हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. आप भारतीय रेलवे के हेल्प लाइन नंबर 139 पर शिकायत कर सकते हैं. इस नंबर पर फोन करके अपनी रेलवे से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं.