सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट से आग्रह किया है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की याचिका का 10 दिन में निपटारा करें. सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद ही उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी. अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है. इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है.
वहीं पूर्व विधायक सोलंकी अपनी दोषसिद्धि पर रोक चाहते हैं, ताकि दोबारा चुनाव लड़ सकें. इरफान सोलंकी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि हाईकोर्ट में बार-बार उनकी याचिका पर सुनवाई टल जा रही है, जिस पर सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है.
सजा रद्द किए जाने को लेकर दायर की है याचिकाः
इरफान सोलंकी को इस साल जून के महीने में एक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी. इस सजा के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने सजा रद्द किए जाने, अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा रोक लगाए जाने और उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी.
16 अक्तूबर को टल गई थी बहसः
16 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी की याचिका की सुनवाई होनी थी. लेकिन उनकी दाखिल अपीलों पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी. इस दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया था कि अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अभी और समय की जरुरत है. जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर तय की गई थी.