Liquor Price: आंध्र प्रदेश में नई शराब बनाने की नीति हुई लागू. आंध्र प्रदेश में लोगो को शराब का जो ब्रांड पसंद होगा वह उनको दिया जाएगा. शराब के दुकान मालिको ने एपीएसबीसीएल को जो ऑर्डर दिया हैं वह उनको पूरा करने में लगी हुई हैं. इससे के साथ ही आंध्र प्रदेश में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं.
मीडिया के आनुसार आंध्र प्रदेश में आप शराब का कोई भी ब्रांड मात्र 99 रुपये ले सकते हैं. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार योजना बना रही हैं, जिसमें किसी भी ब्रांड की 180 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी.
शराब की दुकानें स्कूल और मंदिरों से दूर खोलने के नियमः
इस नियम में यह भी बताया गया हैं कि कोई भी अपनी शराब की दुकान को स्कूल, कॉलेज और मंदिर के पास नहीं लगा सकता हैं. इसी के सात ही नई दुकान की जांच करने के बाद ही दुकान मालिक को दो साल का परमिट दिया जाएगा. शराब की यह सारी दुकाने सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों से 100 मीटर से अधिक दूरी पर होनी चाहिए. इसके अलावा, शराब की दुकानें राज्य सरकार द्वारा चिह्नित मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के सौ मीटर के दायरे में नही होनी चाहिए 100 मीटर के अंदर दुकान होने पर तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा.
शराब के प्रीमियम ब्रांड अब दुकानों पर उपलब्ध:
पहले आंध्र प्रदेश में केवल नॉर्मल ब्रांड ही मिलते थे लेकिन सरकार के नई गाइडलाइन के आनुसार अब शराब के सभी दुकानो पर प्रीमियम ब्रांड भी मिलने लगे हैं. यह नीति सरकार ने 16 अक्टूबर को शुरु की हैं. एक अधिकारी ने कहा कि नई शराब नीति को ध्यान में रखते हुए एक नया ‘कंप्यूटर-आधारित मॉडल’ खुदरा दुकानों को भेजे जाने वाले ब्रांड का निर्धारण करेगा. मॉडल बाजार की मांग से संबंधित आंकड़े जुटाएगा और उसी के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी.
‘जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी’:
सरकार ने कहा कि- जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा उसको ही दुकानो में ज्यादा भेजा जाएगा. लेकिन इसी के साथ यह भी कहा की हर ब्रांड को अपनी शराब बेचने का मौका दिया जाएगा. पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एक नई शराब नीति लागू कर दी हैं.
‘शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की आपूर्ति की मंजूरी दी जाएगी’:
अधिकारी ने शराब के मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हए कहा कि शुरुआत में शराब के ब्रांड को बजार में 10,000 केस की पुर्ति करने की परमिशन दी जाएगी. जिसके तीन महीने बाद शराब को बिकने के आधार पर 150 % बेचने की परमिशन दे दी जाएगी. इसी के साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया की आंध्र प्रदेश नई शराब नीति लागू होने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय शराब ब्रांड भी आंध्र प्रदेश में बिकने के लिए आने लगे हैं.
आबकारी मंत्री के रवींद्र ने कहा कि- साल 2014 से 2024 तक शराब खरीदने वाले उपभोक्ता को अपने मन पसंद ब्रांड लेने से वंचित रहे हैं. उनको केवल जो ब्रांड दुकान पर होता था वह दिया जाता था. जिससे वह उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाते थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण ब्रांड उपलब्ध कराने को महत्व दे रही हैं.